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इन्हें होगी आवाजाही की अनुमतिः


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जिलाधीश यशपाल यादव ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदाबाद, आस-पास के जिलों और प्रदेशों से फरीदाबाद में प्रतिदिन आवागमन करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं आम व्यक्तियों के आवागमन पर रोक लगा दी है।


जिलाधीश के विस्तृत आदेश हैंः


डॉक्टर, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारी और बैंक कर्मचारियों को केवाल 29 अप्रेल, 2020 को दोपहर 12 बजे तक अपने परिचय पत्र के माध्यम से जिले में आवागमन की अनुमति दी जाएगी।


29 अप्रेल, 2020 को दोपहर 12 बजे के बाद आवागमन में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। यानि इस कट टाइम के बाद डॉक्टर, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारी और बैंक कर्मचारी या कोई भी आवागमन नहीं कर सकेगा।

आस-पास के जिलों एवं प्रांतों में कार्यरत फरीदाबाद एवं दिल्ली में कार्यरत डॉक्टर, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारी और बैंक कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर ही अपने रहने की व्यवस्था करनी होगी।


इन्हें होगी आवाजाही की अनुमतिः

एंबुलैंस का आवागमन बिना किसी रोक-टोक के रहेगा।

भारी वाहन, ट्रकों से माल ढुलाई करने वाले वाहनों, बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े वाहन, रसोई गैस, आवश्यक वस्तुओं और औषधियों से संबंधित वाहनों को फरीदाबाद की सीमा में आने की अनुमति रहेगी। इसके लिए पृथक लेन की व्यवस्था की जाएगी।

इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार के सक्षम स्तर द्वारा जारी पास को पूर्ण मान्यता दी जाएगी।

 
 
 

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